जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मजदूरों के साथ गोष्ठी की। इस दौरान उन्होंने मजूदरों को उनके अधिकारों के बारे में बताया। साथ ही कोई समस्या होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संपर्क करने को कहा।
नगर के केएमओयू स्टेशन के समीप मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के रिटेनर अधिवक्ता मोहन सिंह नाथ की अध्यक्षता में गोष्ठी हुई। इस दौरान उन्होंने मजदूरों को मिलने वाले उनके अधिकारों न्यूनतम मजदूरी, पुर्नवास, सुरक्षा, स्वास्थ, शिक्षा, ई-श्रमकार्ड आदि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा बंधुआ मजदूरी कराने पर तीन वर्ष का करावास व जुर्माना और मजदूरों से संबंधित जुर्म करने पर 6 माह की जेल व जुर्माने का प्रावधान है। नियमानुसार कार्यस्थल में मजदूर के चोटिल होने पर तीन दिन तक या उससे अधिक समय तक कार्य न कर पान की स्थिति में ठेकेदार को मुआवजा देना होगा। अगर ठेकेदार श्रमिकों से संबंधित कानूनों का उल्लंघन करता है, तो श्रमिक अपने गांव या राज्य में जाकर छह माह के भीतर संबंधित ठेकेदार व मालिक के खिलाफ केस दर्ज करा सकता है। इसके अलावा उन्होंने महिला श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं से भी मजदूरों को अवगत कराया। कहा महिलाओं को भी पुरुषों को समान मजदूरी देनी होगी। श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष चंचल राम ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का आभार जताते हुए जनपद के अन्य इलाकों में भी गोष्ठी करने की अपील की है। यहां लक्ष्मी जोशी, गीता बिष्ट सहित 350 से अधिक श्रमिक मौजूद रहे।