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विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को बिना किसी त्रुटि के सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न कराए जाने हेतु सुक्रवार को पूर्वाह्न विकास भवन सभागार में जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र हेतु तैनात 18 जोनल तथा 120 सैक्टर ऑफिसर को निर्वाचन सम्बधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में उपस्थित अपर जिलाधिकारी व उप जिला निर्वाचन अधिकारी फिंचा राम चौहान ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोविड-19 गाइडलाइंस के अनुसार निर्वाचन को सम्पन्न कराए जाने हेतु निर्वाचन कार्य में तैनात सभी कार्मिकों को कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके लगने आवश्यकीय है। उन्होंने प्रशिक्षण में उपस्थित सभी अधिकारियों से उक्त संबंध में जानकारी भी ली गई तथा सभी के द्वारा दोनों टीके लगाए जाने की जानकारी दी गई। अपर जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में सभी को सामुहिक रूप से दिए गए दायित्वों का निर्वहन करना आवश्यक होता है, उन्हें जो भी जिम्मेदारी जिले में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2022 हेतु प्रदान की गई है वह उसे गंभीरतापूर्वक निर्धारित समयानुसार सम्पन्न कराएं, निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होती है। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट का प्रथम कार्य अपने कार्य क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों में जाकर उनमें निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए मानकानुसार समस्त न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं मतदान केन्द्र में मोहैय्या कराया जाना, इस हेतु सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान केन्द्र का निरीक्षण कर निर्धारित प्रारूप में विभिन्न आवश्यक सुविधाओं आदि के बारे में अपने क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी को देंगे।
उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्र में जाकर उनमें आवश्यक व्यवस्थाओं को भी देखना है, इसके अतिरिक्त क्रिटिकल तथा वनरेबल बूथ के बारे में भी निर्धारित प्रारूप में सूचना देनी है। प्रत्येक मतदान केन्द्र की मैपिंग भी करनी है।
अपर जिलाधिकारी ने कहा कि वरनरेबल तथा क्रिटिकल बूथों के निर्धारण हेतु सभी संभावित बिंदुओं पर सूचना एकत्रित कर उपलब्ध कराएंगे ताकि उसी के अनुसार इनका निर्धारण किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को अवगत कराया कि कोविड-19 मद्देनजर मतदान के दिन प्रत्येक मतदेय स्थल में मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग होनी अनिवार्य है इसके अतिरिक्त सभी मतदाताओं को एक ग्लब्ज भी मतदान हेतु उपलब्ध कराया जाएगा साथ ही जिसके पास मास्क नहीं
होगा उसे मास्क भी दिया जाएगा
अपर जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक मतदान केन्द्र में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएँ जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित है, होनी आवश्यक है। जिसमें मतदान केन्द्र में रेम्प का निर्माण, पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था शौचालय की व्यवस्था,शेड का निर्माण के अतिरिक्त मतदान केन्द्र में किचन, भोजनमाता की तैनाती तथा बर्तनों की उपलब्धता के साथ ही सड़क से मतदान केन्द्र तक की दूरी व आवागमन की वर्तमान स्थिति के बारे में सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट जानकारी निर्धारित प्रारूप में देंगे। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्र में सभी व्यवस्था होनी चाहिए।
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