लखनऊ। यूपी से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है और फिर नए सिरे से सुनवाई की बात कही है। यानी कि इस मामले में अब मथुरा के जिला जज के सामने एक बार फिर दोनों पक्षों को अपनी दलीलें रखनी पड़ेंगी। अब ये मुस्लिम पक्ष के लिए झटका इसलिए है क्योंकि वे दोबारा दलीलें नहीं रखना चाहते थे। बता दें कि ये विवाद तब शुरू हुआ था जब सिविल कोर्ट ने सिविल सूट को ही खारिज कर दिया था। उस फैसले से नाराज होकर श्रीकृष्ण विराजमान ने एक और अर्जी जिला जज के सामने दाखिल कर दी थी। फिर उस मामले पर सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया गया और फिर सुनवाई की बात कही गई। लेकिन आदेश से मुस्लिम पक्ष संतुष्ट नजर नहीं आया और उसने हाई कोर्ट में इस मामले को चुनौती दी। अब उसी केस में हाई कोर्ट ने ईदगाह ट्रस्ट कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका को खारिज कर दिया है। विवाद की बात करें तो मथुरा में पूरा मामला शाही ईदगाह मस्जिद की 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। हिंदू पक्ष का कहना है कि केशवदेव के मंदिर को तोड़ने के बाद यहां टीला बन गया था। 1803 में अंग्रेज मथुरा आए और उन्होंने 1815 में कटरा केशवदेव की जमीन को नीलाम कर दिया। हिंदू पक्ष का कहना है कि इस जमीन को बनारस के राजा पटनीमल ने 1410 रुपये में खरीदा था।