अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डिग्री पर सवाल उठाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने इसे तुच्छ और भ्रामक पिटिशन करार देते हुए केजरीवाल पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को निरस्त कर दिया। जिसमें आरटीआई के तहत डिग्री देने की बात कही गई थी। गुजरात हाईकोर्ट का यह फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब अरविंद केजरीवाल ने फिर से पीएम मोदी की शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाना शुरू किया है। केजरीवाल ने हाल ही में विधानसभा के अंदर कहा था कि पीएम मोदी अनपढ़ हैं। वे देश कम पढ़े-लिखे पीएम हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि पीएम सिर्फ 12वीं पास हैं। आम आदमी पार्टी देशभर में पीएम की पढ़ाई पर सवाल खड़े कर रही है। गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने गुजरात यूनिवर्सिटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया। केंद्रीय सूचना आयोग ने 2016 में गुजरात विश्वविद्यालय को आरटीआई के तरह पीएम मोदी की एमए की डिग्री देने का आदेश जारी किया था। केंद्रीय सूचना आयोग ने बिना गुजरात विश्वविद्यालय को नोटिस दिए हुए ही आर्डर पास कर दिया था। जस्टिस बीरेन वैष्णव ने गुजरात यूनिवर्सिटी की याचिका पर फैसला देते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी के पास चार हफ्ते में 25 हजार रुपये की धनराशि जमा करें।
Narendra Singh
संपादक