कोरोना के चलते लगी पाबंदियों को अब धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है। इस क्रम में उत्तराखण्ड सरकार ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू को समाप्त कर दिया है। इसके अलावा राज्य के समस्त जिम शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल स्पा सलून ऑडिटोरियम मीटिंग हॉल आदि में संबंधित समस्त गतिविधियों को भी प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अपनी क्षमता के साथ खुलेगे।
मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू के द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य में स्विमिंग पूल वाटर पार्क 28 फरवरी 20 22 तक बंद रहेंगे इसके अलावा राज्य में स्थित खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अपनी क्षमता के साथ खोले जाएंगे आदेश में समस्त सामाजिक खेल गतिविधियां मनोरंजन विवाह समारोह संस्कृति समारोह का आयोजन स्थल की पूर्ण क्षमता के साथ व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई है साथ ही राजनीतिक रैली धरना प्रदर्शन को
दिनांक 28 फरवरी तक अनुमति नहीं होगी इसके अलावा जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबंधित है उनको गतिविधि के संचालन की अनुमति नहीं होगी आदेश में राज्य के समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय 1 से 12 तक विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानक विधि अनुसार खुलेंगे राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्र दिनांक 1 मार्च 20 22 से खुलेंगे भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षा के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।
Narendra Singh
संपादक