नई दिल्ली। मोदी उपनाम मामले में पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत दी है। आज पूर्व सांसद राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने 15 मई तक के लिए रोक लगा दी। निचली अदालत ने गांधी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए 25 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन भेजा था। भाजपा के राज्यसभा सांसद और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एमपी/एमएलए कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें राहुल गांधी को 12 अप्रैल को पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा था। हालांकि, बुधवार को सुनवाई के दौरान, बचाव पक्ष के वकील ने यह कहते हुए एक और तारीख मांगी कि पूरी टीम सूरत मामले में व्यस्त थी, जिसमें गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया था। इस पर, न्यायाधीश ने गांधी के वकील से 25 अप्रैल को मामले की सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के समक्ष उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कहा था। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी के वकील एसडी संजय ने कहा कि पटना की निचली अदालत ने उन्हें 12 अप्रैल को अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा था। निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में आदेश को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी।