गंगोलीहाट: 327 पेटी अवैध शराब मामले में कोर्ट का सख्त फैसला, तस्कर को 1 साल की सजा और 34.65 लाख रुपये का भारी जुर्माना

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गंगोलीहाट। गंगोलीहाट के सेराघाट बैरियर पर पुलिस को अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध एक बड़ी न्यायिक सफलता मिली है। सटीक विवेचना और प्रभावी पैरवी के दम पर न्यायालय ने शराब तस्कर को भारी-भरकम जुर्माने और जेल की सजा से दंडित किया है। पूरा मामला जून 2021 का है, जब बेरीनाग पुलिस और गंगोलीहाट से सटे क्षेत्रों में सक्रिय टीम ने सेराघाट बैरियर पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को रोककर तलाशी ली थी। इस तलाशी में ट्रक के भीतर से 327 पेटी अवैध शराब बरामद की गई, जो उस समय की बड़ी खेपों में से एक थी। पुलिस ने मौके से अभियुक्त गोविन्द काण्डपाल को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम और महामारी अधिनियम के तहत कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचक मोहन सिंह बोरा की कुशल जांच और सहायक अभियोजन अधिकारी शोभित कुमार शर्मा की दमदार दलीलों ने इस केस को अंजाम तक पहुँचाया। पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों को सही पाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट रजनीश मोहन ने अभियुक्त को 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही, तस्कर पर 34 लाख 65 हजार रुपये का भारी अर्थदण्डभी लगाया गया है। यदि अभियुक्त यह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 6 माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अनुसार, यह फैसला नशे के सौदागरों के लिए एक सख्त चेतावनी है। गंगोलीहाट और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस की इस तत्परता की सराहना हो रही है, क्योंकि इतनी बड़ी धनराशि का जुर्माना शराब तस्करी के मामलों में एक नजीर पेश करेगा।