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Home क़ानून

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, जाने क्या कहा जस्टिस चंद्रचूड़ ने

News Desk by News Desk
May 20, 2022
in क़ानून, राष्ट्रीय
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, जाने क्या कहा जस्टिस चंद्रचूड़ ने
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ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है तीन जजों, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच यह सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ‘मामले की गंभीरता को देखते हुए हमें लगता है कि मामले को जिला स्तर के जज को सुनना चाहिए। ये मामला मेच्योर हाथों में होना चाहिए। ‘ उन्‍होंने कहा कि हमारे पास 3 सुझाव हैं। 1 ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित आवेदन पर हम कह सकते हैं कि निचली अदालत उस आवेदन का निपटारा कर सकती है हम मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं करेंगे। 2 हमने एक अंतरिम आदेश पारित किया था और जो ट्रायल कोर्ट के तहत जारी रह सकता है, उस आवेदन का निपटारा करता है। 3. ये जटिल और संवेदनशील मामला है। हम सोचते हैं कि मुकदमे की सुनवाई ट्रायल जज के बजाय जिला जज द्वारा की जानी चाहिए क्योंकि बेहतर है अगर एक और अनुभवी हाथ इसे सुनें।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जब तक जिला जज मामले को सुने हमारा पहले का अंतरिम आदेश जारी रह सकता है। जिसमें हमने शिवलिंग को सुरक्षित रखने और नमाज पढ़ने को न रोकने को कहा था.ये सभी पक्षों के हितों की रक्षा करेगा। सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि धार्मिक स्थिति और कैरेक्टर को लेकर जो रिपोर्ट आई है। जिला अदालत को पहले उस पर विचार करने को कहा जाए। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम उनको निर्देश नहीं दे सकते कि कैसे सुनवाई करनी है। उनको अपने हिसाब से करने दिया जाए, मुस्लिम पक्ष के लिए हुज़ेफ़ा अहमदी ने कहा कि शुरू से ही ये सभी आदेश बड़ी सार्वजनिक शरारत करने में सक्षम हैं। इन्हें रोकने की जरूरत है, कमीशन संबंधी सभी आदेश शून्य घोषित किए जाने चाहिए. इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यह तय करने के लिए कि आयोग की नियुक्ति का आदेश सही था या नहीं, एक पैनल नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन जिस क्षण हम अंतरिम आदेश जारी रखते हैं, इसका मतलब है कि हमारा आदेश जारी है।
गौरतलब है कि इस मामले में हिंदू पक्ष ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था। साथ ही मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करने की मांग की थी। अपने हलफनामे में हिंदू पक्ष ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, ऐसे में उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। औरंगजेब ने संप्रभु की हैसियत से मंदिर गिराने का आदेश पारित किया था। ये जमीन किसी मुसलमान की नहीं है और न ही मुस्लिमों की संस्था या वक्फ बोर्ड की है। पूजा करने वाले पहले से ही मस्जिद के भीतर देवताओं की पूजा कर रहे हैं.अपने जवाब में हिंदू पक्ष ने ‘परिक्रमा’ की धार्मिक प्रथा का हवाला दिया और कहा कि भगवान शिव के उपासक और सामान्य रूप से हिंदू भगवान आदिविशेश्वर, देवी श्रृंगार गौरी और अन्य देवताओं की पूजा करते रहे हैं। जो संपत्ति के भीतर मौजूद हैं. देवता की चारों ओर परिक्रमा हिंदू कानून द्वारा मान्यता प्राप्त पूजा का अभिन्न अंग है। हजारों की संख्या में भक्त परिक्रमा मार्ग से परिक्रमा करते हैं और अन्य अनुष्ठान करते हैं. त्योहारों के दिनों में लाखों की संख्या में भक्त पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं।

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Tags: gyaanwapi updateHearing continues in Supreme Court in Gyanvapi Masjid survey caseknow what Justice Chandrachud saidsupreme court decision
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