विधान सभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा-135-ग में निहित प्रावधानों अनुसार मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिये मतदान समाप्त होने के लिये नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टे की अवधि के दौरान तथा मतगणना की तिथि दिनांक 10-03-2022 को उस मतदान क्षेत्र के किसी होटल, भोजनालय, मधुशाला, दुकान में या किसी सार्वजनिक, प्राईवेटउक्त अवधि को “ड्राई अवधि घोषित किया गया है। स्थान में कोई भी स्प्रिंट, किण्डित या मादक पदार्थ या वैसी प्रकृति का अन्य पदार्थ विक्रय किया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट डॉ.आशीष चौहान ने इसके आदेश जारी किए है। जनपद स्थित मंदिरा के समस्त फुटकर व थोक अनुज्ञापनों (देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर दुकान, बार, सैन्य कैंटीन, एफ एल-9, 9a, एफ एल-2a, एफ एल-2, 2-बी, सीएल-2) को बंद रखे जाने के आदेश पारित किए गए है। उक्त अवधि में मदिरा व अन्य मादक पदार्थों का उपयोग, क्रय-विक्रय या बाँटा जाना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित / निषिद्ध किया गया है। उक्त अवधि को “ड्राई अवधि घोषित किया गया है।